रिपोर्ट रोहित रजक भोपाल।
सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए अब भोपाल पुलिस ने सख्त कदम उठाया है।
पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इसका मकसद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ और अशांति फैलाने वाले पोस्ट्स को रोकना है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि) पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है दुरुपयोग
पुलिस आयुक्त ने बताया कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ गया है।
कुछ लोग धार्मिक, सामाजिक, जातीय, और राजनीतिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट डालकर माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसी पोस्टें समाज में तनाव, विवाद, और हिंसा की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।
इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।क्या कहता है आदेशप्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो, ईमेल या अन्य कोई सामग्री पोस्ट नहीं कर सकता, जिससे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, या वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैले।
आईटी एक्ट से की जाएगी कार्यवाही
यदि कोई ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट, साइबर अपराध कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।साइबर कैफे संचालकों को भी चेतावनीसिर्फ सोशल मीडिया यूज़र्स ही नहीं, बल्कि साइबर कैफे संचालकों को भी सतर्क रहना होगा।
राजधानी में मौजूद साइबर कैफे यदि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को इंटरनेट का दुरुपयोग करने की सुविधा देते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि साइबर कैफे में आने वाले हर व्यक्ति का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, और उपयोग किए गए समय का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
साथ ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस की गई वेबसाइटों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
गलत पोस्ट से फैलता है भ्रमकई बार देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी वीडियो, एडिटेड फोटो या गलत जानकारी वाले मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं।
इससे लोगों में भ्रम फैलता है और कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आ जाती है। पुलिस ने ऐसे तत्वों को चेतावनी दी है कि अब सोशल मीडिया पर कोई भी गैर-जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आमजन से की अपील
भोपाल पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट देखता है, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें।
पुलिस ने बताया कि गलत पोस्ट शेयर या फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए सोच-समझकर ही किसी कंटेंट को शेयर करें।युवाओं को किया जागरूकपुलिस द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर युवाओं को भी सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है।
युवाओं से कहा गया है कि वे किसी भी तरह की अफवाह, फर्जी खबर या भड़काऊ सामग्री का हिस्सा न बनें। सोशल मीडिया को सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें।निष्कर्षइस नए आदेश के बाद अब भोपाल में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस पूरी सतर्कता से निगरानी कर रही है और जो भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह कदम समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है।
सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम है, इसका सही उपयोग ही समाज को आगे ले जा सकता है।
