ऋषिता गंगराडे़
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज़ों का मामला दर्ज
मध्य प्रदेश प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस विधायक और इंद्रप्रस्थ कॉलेज के संचालक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। मसूद पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज संचालन के लिए फर्जी दस्तावेज़ तैयार करवाए और आर्थिक अनियमितताओं में शामिल रहे।
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मसूद के कॉलेज में पंजीयन और भवन संबंधी कई दस्तावेज़ संदिग्ध पाए गए। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद एमपी नगर थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
किन धाराओं में केस दर्ज हुआ
आरिफ मसूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज़ बनाने और इस्तेमाल करने) तथा 120-बी (आपराधिक साजिश) में मामला दर्ज हुआ है। इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
जमीन और फर्जी दस्तावेज़ों का मामला
जांच में सामने आया कि कॉलेज संचालन के लिए उपयोग की जा रही भूमि का स्वामित्व विवादित है। आरोप है कि मसूद ने पंजीयन के समय कई फर्जी कागजात प्रस्तुत किए और वास्तविक स्थिति छिपाई। कोर्ट ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा
आरिफ मसूद कांग्रेस के सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज होने से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की कार्यशैली से जोड़ा है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। अब यह देखना होगा कि आगे की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।
स्रोत: स्वतंत्र संवाददाता
