रिपोर्ट रोहित रजक भोपाल। अब मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों को ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। अब इस प्रक्रिया के तहत टैक्स जमा करने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह काम अब ऑनलाइन होगा।
इस व्यवस्था की शुरुआत राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कर दी गई है। पुराने वाहनों का डाटा अब स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के जरिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को वाहन-4 पोर्टल पर डिजिटल रूप से ट्रांसफर किया जा रहा है।
जब वाहन-4 पोर्टल पर किसी पुराने वाहन का डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो वाहन के मालिक को टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद ही वाहन का ट्रांसफर पूरा होता है।
कहां और कैसे भर सकेंगे टैक्स
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। अब वे घर बैठे टैक्स जमा कर सकेंगे।
इसके लिए वाहन मालिक को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट पर वाहन-4 का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वाहन ट्रांसफर, री-रजिस्ट्रेशन और अन्य विकल्प दिखेंगे।
उपयोगकर्ता को अपना ऑप्शन चुनकर एक फॉर्म भरना होगा। यदि वाहन 15 साल से अधिक पुराना है, तो उसके लिए री-रजिस्ट्रेशन के लिए भी फिजिकल आवेदन करना होगा।
नई व्यवस्था के फायदे
अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकेगा।
प्रक्रिया में पारदर्शिता और रफ्तार आएगी।
दलालों की भूमिका खत्म होगी।
वाहन मालिकों को समय और पैसा दोनों की बचत होगी।
परिवहन विभाग का दावा है कि इस प्रणाली के लागू होने से प्रदेशभर के लाखों वाहन चालकों को लाभ होगा और कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया के लागू होने से पुराने वाहन ट्रांसफर और टैक्स भुगतान की प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल, पारदर्शी और तेज हो गई है। आने वाले समय में यह व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जाएगी।
